Threshold Limit Under GST in Hindi, न्यूनत्तम राशि जहाँ से जी.एस.टी. लगना है. जीएसटी की धारा 22(1) के तहत निर्धारित सीमा सीमा रु. एक वित्तीय वर्ष में 40 लाख, यानी प्रत्येक आपूर्तिकर्ता, जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में जीएसटी के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, जहां से वह वस्तुओं और / या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है।

Everything you want to know about Threshold Limit in Hindi. Revised GST Law Update – Due to change in definition of aggregate turnover, turnover of non-taxable goods will not be considered for calculating the threshold limit and therefore, threshold limit of Rs. 40 lacs will consist of turnover of taxable goods and exempted goods (it is Rs. 20 lacs for North State), but will not include non-taxable goods.

Threshold Limit Under GST in Hindi, न्यूनत्तम राशि जहाँ से जी.एस.टी. लगना है

 न्यूनत्तम राशि जहाँ से जी.एस.टी. लगना है:- थ्रेशहोल्ड लिमिट 

बिक्री या सेवा की वह न्यूनत्तम राशि जहाँ से जी.एस.टी. के तहत कर लगना है वह राशि केंद्र एवं राज्यों को तय करनी है और अभी तक जो समाचार आ रहें है उनके अनुसार यह राशि केवल 40.00 लाख रुपये होगी .  इस राशि को ही “थ्रेशहोल्ड लिमिट” कहा जाता है.

आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ के आपूर्तिकर्ताओं के लिए पंजीकरण के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा, चाहे कोको युक्त हो या नहीं; पान मसाला; तम्बाकू और निर्मित तंबाकू पदार्थ (Threshold Limit for Registration for Suppliers of Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa; Pan masala; Tobacco and manufactured tobacco substitutes)

Threshold Limit for Registration for Suppliers of other Goods

Threshold Limit for Registration for Suppliers of Services

अंतिम रूप से क्या होता है यह तो जी.एस.टी. का कानून जब अंतिम रूप से बनेगा और जी.एस.टी. जब लागू होगा तभी ज्ञात हो पायेगा लेकिन अभी हम समझने के लिए इसे बीस लाख रूपये मान लें तो यह वह सीमा होगी जिसके ऊपर के डीलर्स को अनिवार्य रूप से जी.एस.टी. भुगतान करना होगा.

    1. Manipur
    1. Mizoram
    1. Nagaland
    1. Tripura
    1. Arunachal Pradesh
    1. Meghalaya
    1. Puducherry
    1. Sikkim
    1. Telangana
    1. Uttarakhand

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की जगह जो नया कर जी.एस.टी. के तहत “सी.जी.एस.टी.” के नाम से लाया जा रहा है उसमे यह कहा जाता रहा है केंद्र राज्यों के मुकाबले वित्तीय रूप से और भी मजबूत हो जाएगा उसका सबसे बड़ा कारण एक तो यह “थ्रेशहोल्ड लिमिट” क्यों कि अब यह 1.5 करोड़ रूपये से घाट कर  40 लाख रूपये होने वाली है   एवं दूसरा यह तथ्य है कि अब केंद्र माल के  निर्माण की अवस्था की जगह बिक्री की अवस्था पर प्रत्यक्ष कर के रूप में सी.जी.एस.टी. की वसूली करेगा.

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यहाँ यह ध्यान रखें  कि देश के बहुत से लघुउद्योग अभी भी इसी 1.5 करोड़ रूपये के केन्द्रीय उत्पाद कर के सरंक्षण के कारण अपना एक स्वयं का बाज़ार स्थानीय स्तर पर खडा किये हुए है लेकिन जी.एस.टी. के दौरान यह सरंक्षण समाप्त होने के कारण उन्हें भी बड़े उद्योगों के बराबर ही कर देना होगा. “एक कर एक बाजार” की यह सोच जिसके तहत जी.एस.टी. लगाया जा रहा है वह इन लघु उद्योगों के लिए संकट का कारण बन सकती है और बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा में उन्हें अपना अस्तित्व बचाए रख पाना कुछ मुश्किल जरुर होगा.

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