जीएसटी माल और सेवा कर के लाभ: जीएसटी अर्थात माल और सेवा कर भारत में माल और सेवाओं अथवा दोनों के आपूर्ति (सप्लाई) करने पर वसूल किया जाएगा। जीएसटी में इस समय केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहीत किए जा रहे कई मौजदा अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं जैसे केंद्रीय उत्पााद शुल्क, सेवा कर, वैट, क्रय कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रविष्टि कर, स्थानीय निकाय कर, चुंगी, लक्जरी कर, आदि।
जीएसटी माल और सेवा कर के लाभ, जीएसटी एक, फायदे अनेक इससे सभी हितधारकों अर्थात उद्योग, सरकार और नागरिकों को लाभ होगा। ऐसी उम्मीुद है कि इससे माल एवं सेवाओं की लागत कम होगी, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा हमारे उत्पाद एवं सेवाएं वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होंगे। जीएसटी का उद्देश्य भारत को एक ऐसा साझा बाजार बनाना है जिसमें कर की दरें एवं प्रक्रियाएं एक-समान होंगी और इससे आर्थिक अवरोध दर होंगे। इससे राष्ट्रीेय स्तर पर एक एकीकृत अर्थव्यवस्था के लिए पथ प्रशस्त होगा। अधिकांश केंद्रीय एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को एक एकल कर में समाविष्ट कर और संपूर्ण मूल्यं शृंख्रला के लेन-देन पर पिछले स्तर पर चुकाए गए करों का समंजन करके जीएसटी से कर प्रफ्तन (कैस्केडिग – यानि कर पर कर का लगना) के दष्प्रभावों में कमी आएगी और प्रतिस्पर्धात्मककता में सुधार होगा।...